नशा उन्मूलन एवं बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से जागरूकता अभियान
होशियारपुर, 15 दिसंबर :
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजिंदर अग्रवाल के आदेशों की अनुपालना करते हुए, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव नीरज गोयल के नेतृत्व में जिला होशियारपुर एवं उसकी विभिन्न उप-डिवीज़नों के गांवों में नशा उन्मूलन को लेकर व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इन कार्यक्रमों का आयोजन नशा छुड़ाओ केंद्र, सिविल अस्पताल होशियारपुर, सांझ केंद्र/लीगल एड क्लीनिक दसूहा, सांझ केंद्र मुकेरियां तथा विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों में किया गया। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें नशे से दूर रहने और सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।
इस अवसर पर पैनलएडवोकेट्स एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स द्वारा जागरूकता सेमिनारों की अध्यक्षता की गई। सेमिनारों के दौरान बताया गया कि नशे का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे परिवारों में अशांति फैलती है और समाज का संतुलन बिगड़ता है। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे को त्याग कर शिक्षा, खेल एवं समाजसेवा जैसे रचनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाएं, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण हो सके।
कार्यक्रम के दौरान नालसा की ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन (ड्रग मुक्त भारत के लिए) योजना–2025 के अंतर्गत नशों के स्वास्थ्य, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नशा संबंधी अपराधों और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।
अंत में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी में कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा उपस्थित लोगों को जागरूकता सामग्री वितरित की गई। इसके अतिरिक्त “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत स्कूलों के विद्यार्थियों एवं गांववासियों को बाल विवाह से जुड़े कानूनी अधिकारों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।


