14 से 15 दिसंबर सुबह 10 बजे तक शराब के ठेके रहेंगे बंद

 14 से 15 दिसंबर सुबह 10 बजे तक शराब के ठेके रहेंगे बंद

होशियारपुर, 12 दिसंबर :  
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे तक जिले में शराब के ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने ये आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 135 (C) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार, जिला होशियारपुर की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन सभी गांवों में जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव करवाए जा रहे हैं, वहां स्थित शराब के ठेके 14 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगे।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव वाले गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, न ही इन गांवों में आने वाले होटलों, रेस्तरां या क्लबों में शराब परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब का भंडारण (स्टोरेज) कर सकेगा।