हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस:HSSC सचिव को लेकर अवमानना याचिका, सुनवाई 22 को; सरकार बोली-1 मई को ही हो चुकी नियुक्ति

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस:HSSC सचिव को लेकर अवमानना याचिका, सुनवाई 22 को; सरकार बोली-1 मई को ही हो चुकी नियुक्ति

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के सचिव पद पर नई नियुक्ति न होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। याचिका कर्ता का कहना है कि विनय कुमार हाईकोर्ट के फैसले के दिन सचिव पद पर कार्यरत थे, जबकि सरकार का दावा है कि वह उस समय सचिव नहीं थे।

जस्टिस हर केश मनुजा की खंड पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई, 2025 की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता के वकील अंकुर सिधार ने बताया कि हाईकोर्ट ने 31 मई, 2024 को दिए अपने फैसले के पैरा 79 की क्लॉज डी में कुछ स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिनका पालन नहीं हुआ। इसी के आधार पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

क्लाज डी का नहीं किया पालन

अंकुर सिधार ने कहा कि इस पैराग्राफ की क्लाज डी में लिखा था, 'आयोग द्वारा सीईटी के परिणाम को अंतिम रूप से घोषित किए बिना परीक्षा आयोजित करने से संबंधित हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित करने का अनुभव रखने वाले एक उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव को कदम उठाने का निर्देश देते हैं।

सरकार ने यह दी दलील

खंड पीठ के अंतरिम आदेश में लिखा है, 'प्रति वादियों के वकील का कहना है कि विनय कुमार को 1 फरवरी 2024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सचिव नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, 31 मई 2024 के निर्देश का अनुपालन किया गया है।

वह यह भी बताते हैं कि प्रासंगिक समय पर जब सीडब्ल्यूपी-1563-2024 से संबंधित चयन का विषय था, तब विनय कुमार एचएसएससी के सचिव नहीं थे और इस प्रकार, आगे अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी।

22 जुलाई को होगी सुनवाई

खंड पीठ के अंतरिम आदेश में लिखा है, 'याचिका कर्ता के वकील का कहना है कि 31 मई 2024 के आदेश के पैराग्राफ 79 के खंड-डी में इस न्यायालय द्वारा एचएसएससी के सचिव के रूप में एक उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किया गया था, तब अदालत इस तथ्य से अवगत थी कि विनय कुमार एचएसएससी सचिव के तौर पर कार्यरत थे क्योंकि उन्होंने रिट कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दायर कर अपना प्रतिनिधित्व भी किया था।

इस प्रकार, रिट कोर्ट इस तथ्य से अवगत थी कि विनय कुमार एचएसएससी के सचिव थे, फिर भी राज्य को नई नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसका सामना करते हुए राज्य वकील ने दो दिन का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब सुनवाई 22 जुलाई, 2025 को होगी।

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