जिला मजिस्ट्रेट ने नदी, नहर और चोअ में नहाने, इनके किनारों व काजवे पर घूमने पर लगाई पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट ने नदी, नहर और चोअ में नहाने, इनके किनारों व काजवे पर घूमने पर लगाई पाबंदी


होशियारपुर, 3 सितंबर:
मानसून सीजन के चलते इस वर्ष भारी बरसात के कारण जिले में नदियों, चोअ और नहरों में पानी का बहाव बेहद तेज और खतरनाक हो गया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जनहित में एक आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि लोग जलस्तर का दृश्य देखने, नहाने अथवा किनारों व काजवों पर घूमने के लिए इन स्थलों पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान जलस्तर किसी भी समय अचानक बढ़ सकता है और इन किनारों की मिट्टी भी बहुत ढीली होने के कारण जन-धन, पशुधन और संपत्ति को नुकसान होने का गंभीर खतरा बना रहता है। साथ ही इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की भी आशंका है।

ज़िला मजिस्ट्रेट ने इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी जिले की सीमा में आने वाली सभी नदियों, चोअ, नहरों में नहाने तथा इनके किनारों और काजवों पर घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 2 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।