सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत माहिलपुर में 38 स्कूली बसों की जांच, 13 के हुए चालान

सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत माहिलपुर में 38 स्कूली बसों की जांच, 13 के हुए चालान

होशियारपुर, 5 नवंबर : स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों तथा डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के तहत 4 नवंबर को ब्लॉक माहिलपुर में सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूली बसों की विशेष जांच की गई।

इस अभियान के दौरान संत बाबा हरी सिंह मॉडल स्कूल माहिलपुर, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल जूनियर विंग माहिलपुर तथा दोआबा पब्लिक स्कूल माहिलपुर की बसों सहित जिले में कुल 38 स्कूली बसों की जांच की गई। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 13 बसों के चालान काटे गए।

जांच के दौरान कुछ बसों में एक्सपायरी डेट वाली फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्रों की कमी, स्टॉप साइन का न होना, सीसीटीवी कैमरे की अनुपलब्धता तथा शीशों में दरारें जैसी कमियां पाई गईं। टीम द्वारा विभिन्न स्कूलों में सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के प्रावधानों के बारे में जागरूक भी किया गया।

जिला बाल सुरक्षा अधिकारी डॉ. हरप्रीत कौर ने कहा कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों का पालन न करने वाली बसों में सफर करने वाले बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिए कि बसों के चालकों का समय-समय पर मेडिकल चेकअप करवाया जाए तथा बस चालकों और अटेंडेंट के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की बस में चढ़ते और उतरते समय विशेष देखभाल की जाए तथा उन्हें सड़क पार करवाते समय पूरी सावधानी बरती जाए। जांच के दौरान पाई गई सभी कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश भी दिए गए।

इस अवसर पर जिला बाल सुरक्षा यूनिट की ओर से रणजीत कौर और गुरजोत सिंह, पुलिस विभाग से सुखविंदर सिंह तथा शिक्षा विभाग से हरजिंदर पाल सिंह सहित पूरी टीम उपस्थित रही।

टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यह जांच अभियान पूरे जिले में लगातार जारी रहेगा और सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।