दिवंगत बूटा सिंह मामले में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग
चंडीगढ़, 6 नवंबर:
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग में दिवंगत गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह से संबंधित टिप्पणी मामले में तलब किए गए अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की ओर से एडवोकेट अर्शप्रीत सिंह खडियाल पेश हुए, लेकिन वे आयोग के समक्ष मौके पर वकालतनामा प्रस्तुत नहीं कर सके।
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव के मद्देनज़र पेशी से छूट की मांग करते हुए चुनावों के उपरांत की तारीख मांगी है।
इसी दौरान, जिला निर्वाचन अधिकारी कम उपायुक्त तरनतारन ने आज पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग में पेशी से छूट देने की मांग की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि पत्र के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि उन्होंने पत्र जारी कर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था और अब प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी, तरनतारन ने विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के कारण आयोग द्वारा आज यानी 6 नवंबर को निर्धारित पेशी से छूट की मांग की है।
सरदार गढ़ी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी कम उपायुक्त तरनतारन के पत्र को स्वीकार करते हुए आयोग ने उन्हें 17 नवंबर 2025 तक का समय दिया है।
सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने यह भी बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि कपूरथला पुलिस ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इस संबंध में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एस.एस.पी. कपूरथला से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की कॉपी मांगी है, जो 10 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है।


