अमृतसर में 8.3 किलोग्राम हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

अमृतसर में 8.3 किलोग्राम हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर, 10 जुलाई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को 8.378 किलोग्राम हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर सीमा पार संचालित हो रहे मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पंजाब, गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान लवप्रीत सिंह उर्फ लव (28), निवासी गांव खासा, अमृतसर के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी सीमा पार बैठे तस्कर के इशारे पर काम कर रहे थे और विभिन्न स्थानों से हेरोइन की खेप प्राप्त कर उसे पूरे राज्य में आगे सप्लाई करते थे।

उन्होंने कहा कि मामले के आगे-पीछे के सभी संबंधों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है ताकि इसमें शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर पूरे सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।
कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने आरोपी लवप्रीत उर्फ लव को उसके नाबालिग साथी सहित प्रारंभिक रूप से 2 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नाबालिग आरोपी के खुलासे के आधार पर पुलिस ने 3.01 किलोग्राम अतिरिक्त हेरोइन तथा 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की, जिससे इस मामले में कुल बरामदगी 5.01 किलोग्राम हो गई।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले की गहन जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सीमा पार बैठा तस्कर एक अन्य तस्करी मॉड्यूल भी संचालित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि जांच में प्राप्त जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने एक लक्षित अभियान के दौरान एक निश्चित स्थान से 3.368 किलोग्राम अतिरिक्त हेरोइन बरामद की। उन्होंने यह भी बताया कि एक अलग मामले में दो अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी नामजद किया गया है।
इस संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला थाना छेहरटा में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21, 21-सी, 25 एवं 29 के तहत एफआईआर संख्या 145 दिनांक 29.06.2026 तथा दूसरा मामला थाना इस्लामाबाद में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21 एवं 29 के तहत एफआईआर संख्या 199 दिनांक 03.07.2026 के तहत दर्ज किया गया है।  

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