पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाक-आईएसआई की हिमायत प्राप्त आतंकी साजिश को नाकाम किया; आरडीएक्स आधारित आईईडी सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाक-आईएसआई की हिमायत प्राप्त आतंकी साजिश को नाकाम किया; आरडीएक्स आधारित आईईडी सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर, 10 फरवरीः

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान, खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने एक आरोपी को आरडीएक्स आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) सहित गिरफ्तार कर पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल कुमार उर्फ गज्जू, निवासी चमरंग रोड, अमृतसर के रूप में हुई है। वह अमृतसर के एक सैलून में सहायक के रूप में काम करता है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के निर्देश पर काम करने वाला एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी राहुल ने अपने विदेशी हैंडलर के निर्देश पर शहर के बाहरी इलाके में एक निर्धारित स्थान से खेप प्राप्त की थी। उन्होंने आगे कहा कि डिवाइस को पीवीसी पाइप की केसिंग में छिपाया गया था ताकि इसका पता न चल सके।

डीजीपी ने कहा कि आईईडी की डिलीवरी के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि पाकिस्तान से आईईडी वाली खेप भेजे जाने की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस टीमों ने एक ऑपरेशन चलाया और संदिग्ध राहुल उर्फ गज्जू को आईईडी सहित गिरफ्तार कर लिया।

एआईजी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 2022 में अपने विदेशी हैंडलर के पंजाब दौरे के दौरान उसके संपर्क में आया था और दोनों एन्क्रिप्टेड मोबाइल ऐप्स के माध्यम से एक-दूसरे से संपर्क करते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी हैंडलर ने शुरू में राहुल को काम सौंपने से पहले उसके खर्चों के लिए छोटी-छोटी रकम देकर उसे जाल में फंसाया। उन्होंने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में, थाना एसएसओसी अमृतसर में दिनांक 09.02.2026 को एफआईआर नंबर 08 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 और 61(2) के तहत दर्ज की गई है। 

Advertisement

Latest

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के बारे में पंजाब विरोधी ताकतों के दुष्प्रचार पर भरोसा न करें - मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा समूह पंजाबियों से अपील
’गैंगस्टरां ते वार’: ‘ऑपरेशन प्रहार-2’ के दूसरे दिन 1600 से अधिक व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
पंजाब के प्रयास रंग लाए; “जी-4 पोटाश खोज परियोजना” को मिली मंजूरी: बरिंदर कुमार गोयल
पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाक-आईएसआई की हिमायत प्राप्त आतंकी साजिश को नाकाम किया; आरडीएक्स आधारित आईईडी सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार
जरनैल शाम सिंह अटारी के 180वें शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार द्वारा नारायणगढ़ और अटारी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम