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शर्मिष्ठा पनोली को जमानत, कोलकाता हाईकोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक समेत ये शर्तें लगाईं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है. 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस राजा बसु ने शर्मिष्ठा को शर्त जमानत को मंजूरी दे दी.
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