पंजाब में एन.एफ.एस.ए. राशन स्कीम के तहत कोई भी परिवार वंचित नहीं रहेगा: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क

पंजाब में एन.एफ.एस.ए. राशन स्कीम के तहत कोई भी परिवार वंचित नहीं रहेगा: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क

चंडीगढ़, 6 अगस्त:

पंजाब विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) 2013 के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी परिवार राशन (गेहूं) की प्राप्ति से वंचित न रहे। यह राशन, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड स्कीम और अंत्योदय अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है।

अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि नए राशन कार्डों के लिए आवेदन करने हेतु पोर्टल https://Ercms.punjab.gov.in 11 अगस्त तक खुला है। इसके अलावा लोग कार्यालयों में जाकर मैन्युअल रूप से भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी कठिनाई या जानकारी के लिए लोग अपने संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब भर में 14,000 से अधिक राशन डिपो हैं और सभी ई-पोस मशीनों से सुसज्जित हैं तथा इन मशीनों के माध्यम से डिपो पर वितरित किए जाने वाले अनाज में पारदर्शिता आई है।

श्री कटारूचक्क ने यह भी कहा कि हाल ही में ऐसे 2,800 और डिपो आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा अब डिपो पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा पंजाब सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहितैषी पहल 'मेरी रसोई' योजना के तहत राशन किट भी प्रदान की जा रही है, जिसमें प्रति किट 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर सरसों का तेल शामिल है।