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                <title>Punjab Government Cabinet Meeting - Nirpakh Post</title>
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                <description>Punjab Government Cabinet Meeting RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>कैबिनेट बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला हुआ है। सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को डिनोटिफाई कर दिया है। ऐसे में अब यह पॉलिसी रद्द हो गई है। मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम भगवंत मान के आवास पर हुई। वहीं, पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन और</p>
<p style="text-align:justify;">कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी। जबकि पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों (ग्राम विकास अधिकारियों) के कैडर को मिलाकर 'पंचायत विकास सचिव' के पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी। हालांकि पहले वित्त मंत्री ने मीटिंग करनी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.nirpakhpost.in/breaking-news/punjab-government-cabinet-meeting/article-2998"><img src="https://www.nirpakhpost.in/media/400/2025-08/gys98arwwaej-js.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला हुआ है। सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को डिनोटिफाई कर दिया है। ऐसे में अब यह पॉलिसी रद्द हो गई है। मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम भगवंत मान के आवास पर हुई। वहीं, पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन और</p>
<p style="text-align:justify;">कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी। जबकि पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों (ग्राम विकास अधिकारियों) के कैडर को मिलाकर 'पंचायत विकास सचिव' के पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी। हालांकि पहले वित्त मंत्री ने मीटिंग करनी थी। लेकिन बाद में इस टाल दिया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन और कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी। पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 के तहत अनिवार्य पंजीकरण के लिए छूट दी गई थी,</p>
<p style="text-align:justify;">जो मूल रूप से सहकारी संस्थाओं के विकास को सुचारू बनाने के लिए थी, लेकिन इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो संपत्ति के लेन-देन (विशेष रूप से शहरी हाउसिंग सोसायटियों में) को औपचारिक पंजीकरण या स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना होने की अनुमति देती थी।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.nirpakhpost.in/media/2025-08/gys98arwwaej-js.jpeg" alt="GyS98aRWwAEj-js" width="1200" height="800"></img></p>
<p style="text-align:justify;">Read Also : <a class="post-title-lg" href="https://www.nirpakhpost.in/punjab/commissionerate-police-jalandhar-has-made/article-2997">कमिश्नरेट पुलिस जालंधर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा प्रबंध अधिक पुख्ता</a></p>
<p style="text-align:justify;">इससे गैर-पंजीकृत कब्जे, बेनामी लेन-देन और कानूनी रूप से जोखिम भरी अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 37 में संशोधन करके धारा 2 और 3 जोड़ी गई हैं,</p>
<p style="text-align:justify;">मंत्रिमंडल ने छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग दो और भाग तीन पर विचार करने के लिए अधिकारियों की कमेटी द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल सब-कमेटी को भी कार्योत्तर मंजूरी दे दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Breaking News</category>
                                            <category>Politics</category>
                                            <category>Punjab</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 15:55:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[NIRPAKH POST]]></dc:creator>
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                <title>पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">पंजाब सरकार की आज चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। इस दौरान सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती के लिए आयु सीमा में दो साल की बढ़ोतरी की है। पहले 18 से 35 साल तक के लोग इन पदों के लिए आवेदन कर पाते थे, जबकि अब 37 साल तक आवेदन कर पांएगे।</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं, घटिया बीज की मार्केटिंग करने वालों को भी सख्त सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए बीज एक्ट में संशोधन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग से पशु पालन विभाग में ट्रांसफर किए गए स्टाफ का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया है।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.nirpakhpost.in/breaking-news/%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%97%E0%A4%8F-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87/article-2745"><img src="https://www.nirpakhpost.in/media/400/2025-07/4_hwifft.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">पंजाब सरकार की आज चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। इस दौरान सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती के लिए आयु सीमा में दो साल की बढ़ोतरी की है। पहले 18 से 35 साल तक के लोग इन पदों के लिए आवेदन कर पाते थे, जबकि अब 37 साल तक आवेदन कर पांएगे।</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं, घटिया बीज की मार्केटिंग करने वालों को भी सख्त सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए बीज एक्ट में संशोधन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग से पशु पालन विभाग में ट्रांसफर किए गए स्टाफ का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया है। वहीं अब वैट में सेवाएं देने वाले अधिकारियों को पंजाब सरकार के नियमों के मुताबिक सैलरी दी जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">1. पंजाब कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। ग्रुप-डी के पदों को भरने के लिए आयु सीमा पहले 18 से 35 वर्ष थी। अब इसमें दो साल की बढ़ोतरी करते हुए अधिकतम आयु 37 वर्ष कर दी गई है। ऐसे में अब 37 वर्ष तक के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">2. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत "इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम" से संबंधित केस लंबे समय से लंबित थे। पंजाब स्टेट एक्ट 1935 से अब तक इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ था। उस समय उद्योगों को सीड मनी (बीज पूंजी) के रूप में 2 हजार से 10 हजार रुपए दिए जाते थे। यह मामला लंबे समय से पेंडिंग था। सरकार ने अब इसका निपटारा किया है। अब 97 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, जिससे 1,054 लाभार्थियों को फायदा होगा। इनमें से 11.94 करोड़ रुपए सरकार को वापस प्राप्त होंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">3. ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से पशुपालन विभाग में तबादला किए गए कर्मचारियों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक पशुपालन विभाग में सेवाएं दे सकेंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">4. पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और सदस्यों को पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन मिलता था।</p>
<p style="text-align:justify;">5. अब इनके लिए पंजाब सरकार के वेतनमान लागू किए जाएंगे। इससे सरकारी खजाने पर वेतन, रेंट हाउस और डीए जैसे भत्तों का बोझ कम होगा।पंजाब में घटिया बीजों की आपूर्ति की समस्या को देखते हुए सरकार 'सीड बिल 2025' लेकर आ रही है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए बीज अधिनियम 1966 की धाराओं में संशोधन किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">इस संशोधन के अनुसार, यदि कोई बीज कंपनी या उत्पादक घटिया बीज की आपूर्ति में दोषी पाया जाता है, तो पहली बार एक से दो साल की सजा और 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वहीं अपराध दोबारा किया गया, तो दो से तीन साल की सजा और 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।</p>
<p style="text-align:justify;"><img src="https://www.nirpakhpost.in/media/2025-07/4_hwifft.jpeg" alt="4_Hwifft" width="1200" height="800"></img></p>
<p style="text-align:justify;">Read Also  :<a class="post-title-lg" href="https://www.nirpakhpost.in/punjab/rajindra-hospital-will-become-a-hub-for-the/article-2744">राजिंद्रा अस्पताल बनेगा ब्रेन स्ट्रोक (अधरंग) के इलाज के लिए हब : डॉ. बलबीर सिंह</a></p>
<p style="text-align:justify;">डीलरों को पहली बार दोषी पाए जाने पर 6 महीने से एक साल की सजा और एक लाख से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा अपराध करने पर सजा एक से दो साल और जुर्माना 5 से 10 लाख रुपए होगा। फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट और कैरिज पॉलिसी को लेकर सरकार नई नीति लेकर आएगी। जो आने वाले तीन साल चलेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Breaking News</category>
                                            <category>Punjab</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 16:54:10 +0530</pubDate>
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