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                            <item>
                <title>मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऐतिहासिक श्रम सुधारों से छोटे व्यापारियों को मिली बड़ी राहत : मोहिंदर भगत</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़, 4 जून:</strong><br /><br />कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए अहम फैसलों का स्वागत करते हुए इन्हें ऐतिहासिक और व्यापार-अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय छोटे दुकानदारों को आवश्यक राहत प्रदान करेंगे और न केवल आय के अवसर बढ़ाएंगे बल्कि व्यवसाय स्थापित करने को सरल और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में भी मददगार सिद्ध होंगे।<br /><br />श्रम सुधारों की व्याख्या करते हुए श्री भगत ने बताया कि पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में किए गए संशोधनों से राज्यभर के लगभग 95% छोटे दुकानदारों</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.nirpakhpost.in/punjab/chief-minister-bhagwant-singh/article-1991"><img src="https://www.nirpakhpost.in/media/400/2025-06/whatsapp-image-2025-06-04-at-6.56.12-pm.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़, 4 जून:</strong><br /><br />कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए अहम फैसलों का स्वागत करते हुए इन्हें ऐतिहासिक और व्यापार-अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय छोटे दुकानदारों को आवश्यक राहत प्रदान करेंगे और न केवल आय के अवसर बढ़ाएंगे बल्कि व्यवसाय स्थापित करने को सरल और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में भी मददगार सिद्ध होंगे।<br /><br />श्रम सुधारों की व्याख्या करते हुए श्री भगत ने बताया कि पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में किए गए संशोधनों से राज्यभर के लगभग 95% छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से छोटे कारोबार लालफीताशाही और जटिल प्रक्रियाओं के कारण परेशान थे। आज का फैसला इन व्यापारिक कार्यों को सरल बनाने, कानूनी पेचीदगियों को कम करने और श्रमिक वर्ग को सहयोगी वातावरण प्रदान करने की दिशा में निर्णायक कदम है।<br /><br />श्री भगत ने आगे कहा कि ये सुधार "व्यवसाय की सुविधा" और "कर्मचारी कल्याण" के बीच उचित संतुलन बनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, “कर्मचारियों के लिए अधिकतम अनुमत ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। दैनिक कार्य समय को 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें विश्राम का समय भी शामिल है। साथ ही, दिन में 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने पर नियमित दर से दोगुना भुगतान अनिवार्य होगा।”<br /><br />छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए श्री भगत ने कहा कि अब 20 कर्मचारियों तक वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को काम शुरू करने के लिए किसी भी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से राज्यभर के हजारों छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। वहीं 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर आवश्यक अनुमति प्रदान की जाएगी – इससे अफसरशाही समाप्त होगी और मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी आएगी।<br /><br />कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये फैसले मुख्यमंत्री मान की भ्रष्टाचार मुक्त, व्यापार-अनुकूल पंजाब की स्पष्ट सोच को दर्शाते हैं। अनावश्यक अड़चनों को हटाकर और छोटे कारोबारों को स्वतंत्रता देकर राज्य सरकार ने ज़मीनी स्तर पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Punjab</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 19:56:59 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[NIRPAKH POST]]></dc:creator>
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                <title>मुख्यमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट द्वारा मिसाली श्रम सुधार को मंज़ूरी: 95 फीसदी छोटे व्यापारियों को शर्तों की जटिलता से मिलेगी मुक्ति</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़, 4 जून</strong><br /><br />पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट बैठक में 95 फीसदी छोटे कारोबारों पर लगने वाली शर्तों को कम करते हुए और कारोबार को सरल बनाने के उद्देश्य से पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।<br /><br />इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।<br /><br />मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रगतिशील संशोधन के अनुसार, 20 तक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान अब इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त होंगे। इस कदम</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.nirpakhpost.in/punjab/cabinet-approves-exemplary-tax-r/article-1986"><img src="https://www.nirpakhpost.in/media/400/2025-06/whatsapp-image-2025-06-04-at-4.24.59-pm.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चंडीगढ़, 4 जून</strong><br /><br />पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट बैठक में 95 फीसदी छोटे कारोबारों पर लगने वाली शर्तों को कम करते हुए और कारोबार को सरल बनाने के उद्देश्य से पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।<br /><br />इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।<br /><br />मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रगतिशील संशोधन के अनुसार, 20 तक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान अब इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त होंगे। इस कदम से पंजाब भर के लाखों दुकान मालिकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, ऐसे संस्थानों को अपना कारोबार शुरू करने या इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर श्रम विभाग के पास संबंधित जानकारी जमा करवानी होगी।<br /><br />कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि के लिए एक तिमाही में ओवरटाइम की स्वीकृत घंटों की सीमा 50 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है। इसके अलावा, प्रतिदिन कामकाज का समय 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें आराम का समय भी शामिल है। साथ ही, कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर नियमित दर से दुगुनी दर पर भुगतान अनिवार्य होगा।<br /><br />रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है और अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण की स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी। इस संशोधन के तहत 20 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी देने की आवश्यकता होगी और उन्हें रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं होगी।<br />इसके साथ ही, धारा 21 और 26 के अंतर्गत दंडों को भी तर्कसंगत बनाते हुए न्यूनतम जुर्माना 25 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।<br /><br />परेशानियों को कम करने और कारोबारियों को शर्तों का पालन करने के लिए समय देने हेतु पहली और दूसरी उल्लंघना तथा उसके बाद की उल्लंघना के बीच सुधार के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। उल्लंघना की कंपाउंडिंग की अनुमति देने हेतु धारा 26ए जोड़ी गई है ताकि इस अधिनियम को आपराधिक श्रेणी से बाहर रखा जा सके और दुकानदारों को अदालतों के चक्कर से मुक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न श्रम कानूनों के माध्यम से उपलब्ध सभी अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Punjab</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 19:30:57 +0530</pubDate>
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